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अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को एससी/ एसटी एक्ट के अन्तर्गत मुआवजा

 


NCIB Headquarters 

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को एससी/ एसटी एक्ट के अन्तर्गत निम्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं  में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता/ मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।


एससी/ एसटी अपराध एवं मुआवजा राशि

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• बलात्कार - 4 लाख रुपए

• सामूहिक बलात्कार - 8.25 लाख

• सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार - 4.50 लाख

• हत्या - 8.25 लाख रुपए

• अपमानित करना - 1 लाख रुपए

• जमीन कब्जा करना - 1 लाख रुपए

• बेगारी कराना - 1 लाख रुपए

• मतदान/ नामांकन करने से रोकना - 85 हजार

• छेड़छाड़ के इरादे से बल प्रयोग - 2 लाख रुपए

• सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना - 4.25 लाख

• धर्मस्थल पर जाने से रोकना - 4.25 लाख

• जादू-टोने के नाम से अपमानित करना - 1 लाख

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